अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को बताया गैरकानूनी

अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को बताया गैरकानूनी

अमेरिकी कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ: बड़ा झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है। US Court On Donald Trump Tariff ने ट्रंप के टैरिफ फैसलों को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है और राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन अदालत ने अक्टूबर तक का समय दिया है।

अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा?

US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मनमाने ढंग से दुनिया के हर देश पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट का कहना है कि इस तरह का फैसला संविधान और अमेरिकी व्यापार कानूनों की भावना के विपरीत है।

ट्रंप के अन्य फैसले जिन्हें कोर्ट ने पलटा

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के आदेशों को अवैध ठहराया है।

  • वॉयस ऑफ अमेरिका को खत्म करने के फैसले को कोलोराडो कोर्ट ने असंवैधानिक बताया।
  • पर्यावरण नियमों को कमजोर करने वाले आदेशों पर कैलिफोर्निया कोर्ट ने रोक लगाई।
  • गैर-अमेरिकियों पर वोटिंग प्रतिबंध को वाशिंगटन कोर्ट ने गलत माना।
  • न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य अधिकारों को सीमित करने वाले आदेश को भेदभावपूर्ण ठहराया।
  • विदेशी फंडिंग से जुड़े आदेशों को भी अदालत ने गलत माना।
  • जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को 10 राज्यों ने चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक बताया।

कोर्ट का अंतिम फैसला

न्यूयॉर्क की फेडरल ट्रेड कोर्ट के पहले के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील कोर्ट ने 7-4 के मत से ट्रंप के टैरिफ आदेशों को गैरकानूनी माना। ट्रंप ने इसे पक्षपातपूर्ण करार दिया है, लेकिन अदालत का कहना है कि कांग्रेस का उद्देश्य राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ शक्ति देना नहीं था।

US Court On Donald Trump Tariff: बड़ा झटका

यह फैसला न केवल अमेरिकी राजनीति बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का यह निर्णय भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति की सीमाओं को स्पष्ट करेगा और टैरिफ नीतियों पर व्यापक असर डालेगा।

 

External Link Suggestion: The New York Times

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