तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 1 फरवरी 2026 से

तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी: 1,000 सिगरेट पर 2,050 से 8,500 रुपये तक टैक्स

तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 1 फरवरी 2026 से लागू होने जा रही है, जिससे तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं और सिगरेट कंपनियों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने तंबाकू सेक्टर से जुड़ी टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव करते हुए सिगरेट, पान मसाला…

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