जीएसटी में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स, लग्जरी पर 40%

जीएसटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में केंद्र सरकार ने टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए दो मुख्य दरें तय करने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए सिस्टम में जीएसटी की दरें केवल 5% और 18% होंगी, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब, तंबाकू आदि पर 40% का विशेष कर लगेगा।
नई टैक्स संरचना का खाका
सूत्रों का कहना है कि वर्तमान 12% टैक्स स्लैब में आने वाली लगभग 99% वस्तुएं अब 5% वाले स्लैब में चली जाएंगी। वहीं 28% वाले स्लैब में आने वाली करीब 90% वस्तुएं 18% वाले स्लैब में शामिल हो जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से टैक्स संरचना सरल होगी और आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी।
अभी की जीएसटी दरें
वर्तमान में 0% टैक्स जरूरी खाद्य वस्तुओं पर, 5% रोजमर्रा की चीजों पर, 12% सामान्य सामान पर, 18% इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर, तथा 28% लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर लगता है। नए सिस्टम में 12% और 28% दरें खत्म कर दी जाएंगी।
सरकार को बदलाव से उम्मीद
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी में बड़ा बदलाव उपभोक्ता खपत बढ़ाएगा और टैक्स दरों में कमी से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई कर देगा। रोजमर्रा की वस्तुओं पर केवल 5% टैक्स लगेगा, जबकि तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी जारी रहेगा। पेट्रोलियम उत्पाद फिलहाल जीएसटी से बाहर रहेंगे और हीरे, कीमती पत्थरों पर पुरानी दरें लागू रहेंगी।
पीएम मोदी की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो जाएंगे। इससे कर का बोझ घटेगा और छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह प्रस्ताव संरचनात्मक सुधार, दरों के युक्तिकरण और जीवन को आसान बनाने पर आधारित है।
अगली पीढ़ी के सुधार
प्रधानमंत्री ने ‘अगली पीढ़ी के सुधारों’ और जीएसटी कानून संशोधन के लिए कार्यबल गठन की भी घोषणा की। उनका भाषण आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रहा, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेकर उर्वरक तक के क्षेत्रों में सुधार की योजनाएं शामिल थीं। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और अमेरिका के बढ़ते टैरिफ को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संबंधित बाहरी लिंक: जीएसटी आधिकारिक पोर्टल
One thought on “जीएसटी में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स, लग्जरी पर 40%”