दिल्ली में PUCC के बिना कोई ईंधन नहीं, गैर-BS6 वाहनों पर स्थायी प्रतिबंध: GRAP-4 के स्थायी नियम क्या हैं?
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने PUCC के बिना ईंधन बंद करने का सख्त नियम स्थायी कर दिया है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि GRAP-4 के दो प्रमुख प्रतिबंध अब हमेशा लागू रहेंगे, जिसमें गैर-BS6 वाहनों का प्रवेश रोकना भी शामिल है। यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है, जहां AQI 391 तक पहुंच गया।
PUCC सर्टिफिकेट अनिवार्य: ईंधन पाने की शर्त
PUCC के बिना ईंधन बंद नियम के तहत अब कोई भी वाहनowner पेट्रोल पंप पर वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) दिखाए बिना ईंधन नहीं ले सकेगा। PUC सेंटरों पर उत्सर्जन जांच के बाद जारी होने वाला यह प्रमाणपत्र वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने का सरल तरीका है। मंत्री सिरसा ने कहा, “PUCC बिना वाहन चलाना दिल्ली की हवा के खिलाफ अपराध है।” दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया।
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नियम लागू होते ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। कई ड्राइवरों को प्रमाणपत्र न होने पर ईंधन से वंचित होना पड़ा, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि, परिवहन विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 17-18 दिसंबर को 61,000 से अधिक PUC जारी हुए, जो पिछले सप्ताह के औसत से दोगुना है। PUC टेस्टिंग के लिए कतारें ईंधन भरने वाली लाइनों से भी लंबी हो गईं।
गैर-BS6 वाहनों पर दिल्ली प्रवेश प्रतिबंध
GRAP-4 का दूसरा स्थायी नियम गैर-भारत स्टेज VI (BS6) वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकना है। BS6 मानक वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों पर सख्त सीमाएं लगाते हैं, जो 1 अप्रैल 2020 के बाद बिकने वाली नई कारों पर लागू हैं। बाहर से आने वाले पुराने वाहनों को अब बॉर्डर पर रोका जाएगा। मंत्री ने वाहन उत्सर्जन को प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया।
ट्रांसपोर्टर संगठन AIMGTA ने शिकायत की कि पेट्रोल पंप कर्मचारी फिजिकल PUC मांग रहे हैं, जबकि ANPR सिस्टम से चेक का सरकारी निर्देश है। मथुरा रोड जैसे स्टेशनों पर बहस हुई, लेकिन अधिकांश ड्राइवर PUC टेस्ट करवाने चले गए। मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखी जा रही है।
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