राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की 2021 पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती

राजस्थान हाईकोर्ट SI भर्ती 2021
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट SI भर्ती 2021 परीक्षा रद्द कर दी। इस परीक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसमें पेपर लीक तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के कई सदस्यों की संलिप्तता सामने आई थी।
कोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने कहा कि “घर का भेदी लंका ढाए” वाली कहावत इस मामले में पूरी तरह सटीक बैठती है। अदालत ने इसे “बड़े पैमाने पर विश्वासघात” बताते हुए कहा कि आयोग के छह सदस्य, जिन्हें भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करनी थी, वही इसकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने में शामिल पाए गए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाता तो राज्य की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और भविष्य की राह
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इस फैसले को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले “गिरोहों” के खिलाफ कड़ा संदेश बताया। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एसआईटी की रिपोर्ट और दर्ज एफआईआर में तत्कालीन RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू रैका की संलिप्तता सामने आई है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भर्ती रद्द करने का आदेश दिया।
भाजपा नेता और मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इसे सत्य की जीत बताया और दावा किया कि 500 से अधिक उम्मीदवार धोखाधड़ी से पास हुए थे। वहीं कांग्रेस नेता टीकाराम जुल्ली ने कहा कि युवाओं के हित में यह सराहनीय कदम है और पिछली कांग्रेस सरकार ने भी रीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत पुनः परीक्षा करवाई थी।
गौरतलब है कि 2021 में 859 पदों के लिए सब-इंस्पेक्टर एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती निकाली गई थी। लेकिन पेपर लीक के आरोपों के चलते SOG ने जांच संभाली और 50 से अधिक प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार अगली रणनीति तय करने के लिए कानूनी राय ले रही है।
बाहरी प्रामाणिक स्रोत: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)