GST स्लैब रिफॉर्म 2025: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स दरें

GST स्लैब रिफॉर्म 2025 का बड़ा फैसला अब लागू होने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। इसके साथ ही 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। इस सुधार का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा और कई रोजमर्रा के सामान पहले से सस्ते हो जाएंगे।
GST Council Meeting 2025: जीएसटी रेट कट और बदलाव
GST स्लैब 2025 का बड़ा बदलाव
जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब लागू होंगे। 12% और 28% की दरें समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं जैसे पान मसाला, सिगरेट, गुटका और फ्लेवर्ड पेय पदार्थों पर 40% टैक्स जारी रहेगा।
रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते
UHT दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी और पराठा को जीरो जीएसटी स्लैब में शामिल कर दिया गया है। वहीं शैंपू, साबुन, तेल, नमकीन, पास्ता, नूडल्स और कॉफी पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा। इससे आम आदमी और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
कार, बाइक और टीवी पर राहत
कार, बाइक और सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर अब 18% टैक्स कर दी गई है। टीवी पर भी 28% से घटाकर 18% जीएसटी लागू होगा। इतना ही नहीं, 33 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह जीएसटी से बाहर कर दिया गया है, जिनमें 3 कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं।
22 सितंबर से लागू होंगे नए GST रिफॉर्म
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल की बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यानी इस तारीख से रोजमर्रा के सामान और वाहन सस्ते हो जाएंगे।
आगे की दिशा
जीएसटी काउंसिल ने मौजूदा चार स्लैब को घटाकर दो करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने कहा कि यह बदलाव टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाएगा। प्रभावी रूप से अब केवल 5% और 18% GST स्लैब लागू होंगे, जबकि कुछ लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स जारी रहेगा।
बाहरी लिंक: GST Council Official Website